शिक्षा सचिव ने CG हाईकोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन, अवमानना नोटिस जारी

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की पूरी कार्रवाई हिंदी में हुई। पूर्व में एक जनहित याचिका डॉ. रविंद्र कुमार वर्मा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शालाओं को शुरू करने के लिए उनमें पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद किया जा रहा है और छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना गया।

इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पूर्व संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद नहीं किया जाए। यदि आवश्यक हो तो दो पालियों में कक्षाएं लगाई जाएं। जो छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हिंदी में ही पढ़ने दिया जाए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाते हुए बताया है कि उक्त आदेश का पालन शिक्षा सचिव द्वारा नहीं किया गया है। अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित स्कूलों में हिंदी माध्यम की पढ़ाई हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शुरू नहीं कराई गई है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। उक्त याचिका हिंदी में पेश की गई थी, जिस पर पूरी सुनवाई भी हिंदी में हुई। शिक्षा सचिव को हिंदी में ही नोटिस दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button