गर्भपात पर राष्ट्रीय प्रतिबंध के समर्थन से ट्रंप का इनकार

गर्भपात पर राष्ट्रीय प्रतिबंध के समर्थन से ट्रंप का इनकार

पाकिस्तान में पत्नी को चरित्रहीन बताने वाले को 80 कोड़े की सजा

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए दो बम विस्फोट, तीन लोगों की मौत और 20 घायल: पुलिस

न्यूयॉर्क
 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भपात पर राष्ट्रीय प्रतिबंध के मुद्दे पर समर्थन करने से इनकार करते हुए कहा कि इसका निर्णय राज्यों पर छोड़ा जाना चाहिए।

ट्रंप ने  एक वीडियो जारी कर गर्भपात पर राष्ट्रीय प्रतिबंध के समर्थन नहीं देने के अपने रुख स्पष्ट किया।

ट्रंप ने अपनी 'ट्रुथ सोशल' वेबसाइट पर पोस्ट वीडियो में कहा, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि गर्भपात और गर्भपात अधिकारों पर मेरा रुख क्या है। मेरा मानना है कि हर कोई कानूनी दृष्टिकोण से गर्भपात चाहता है, राज्य वोट या कानून या संभवत: दोनों के जरिए इसका पता लगाएंगे। उन्होंने वीडियो में यह नहीं बताया कि वह कितने सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। उन्होंने गर्भपात पर राष्ट्रीय प्रतिबंध का समर्थन करने से इनकार किया।

ट्रंप ने वीडियो में एक बार फिर 'रो बनाम वेड' फैसला पलटने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के लिए श्रेय लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह गर्भपात कराने के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बहरहाल, उन्होंने तीन अपवादों – बलात्कार, अनाचार और मां की जान खतरे में होने पर गर्भपात कराने का समर्थन किया।

पाकिस्तान में पत्नी को चरित्रहीन बताने वाले को 80 कोड़े की सजा

कराची,
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूर्व पत्नी पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाने और उससे जन्म लेने वाली बेटी का पिता होने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कराची सत्र न्यायालय ने 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। महिला की वकील सायरा बानो ने कहा कि कई दशक बाद पहली बार ऐसी सजा सुनाई गई है।

जियाउल हक के शासनकाल के बाद पाकिस्तान में ऐसी सजा नहीं सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलीर शहनाज बोहयो ने आरोपित फरीद कादिर को सजा सुनाई। यह फैसला कजफ अपराध (हद का प्रवर्तन) अध्यादेश 1979 की धारा सात (एक) के तहत सुनाया गया। इस धारा में कहा गया है 'जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी।'

अपील कोर्ट से दोषी और सजा की पुष्टि के बाद सत्र अदालत कोड़े मारने के लिए समय और स्थान निर्धारित करेगी। सजा भुगतने के लिए निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होने की सहमति देने के बाद फरीद जमानत पर रह सकता है। उसे एक लाख रुपये पाकिस्तानी का जमानती बांड सौंपने को कहा गया है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए दो बम विस्फोट, तीन लोगों की मौत और 20 घायल: पुलिस

कराची
 पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र बलूचिस्तान प्रांत में दो अलग-अलग बम विस्फोट हुए, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई तथा 20 अन्य लोग घायल हो गये।

पहली घटना के दौरान, सोमवार को प्रांत के क्वेटा जिले के कुचलक इलाके में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गये।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ”जब मस्जिद में विस्फोट हुआ, उस समय लोग मग़रिब की नमाज पढ़ रहे थे।”

दूसरी घटना के दौरान, बलूचिस्तान के खुजदार शहर में उमर फारूक चौक के पास एक बाजार में सोमवार को हुए बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब बाजार में ईद की खरीददारी करने के लिए महिलाओं और बच्चों की भीड़ थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ”इस विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन बल घटनास्थल पर पहुंचे। घायल व्यक्तियों और शवों को खुजदार टीचिंग अस्पताल ले जाया गया।

बम निरोधक दस्ते के अधिकारी दोनों स्थानों की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उमर फारूक चौक और मस्जिद के पास खड़ी की गई मोटरबाइक में 'इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' (आईईडी) लगाए गए थे।

अधिकारी ने कहा, ”ऐसा लगता है कि मोटरबाइक में लगाए गए आईईडी को रिमोट के जरिये नियंत्रित किया गया था।”

बलूचिस्तान में हुए इस हमले की अब तक किसी भी प्रतिबंधित संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस साल हाल के हफ्तों में प्रतिबंधित संगठनों और आतंकवादियों द्वारा प्रांत में कई आतंकी हमले किये गए हैं, जिसमें सुरक्षाबलों और प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है।

प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले दिनों बलूचिस्तान के माच, ग्वादर बंदरगाह और तुरबत में एक नौसैनिक अड्डे पर तीन बड़े आतंकी हमले करने का दावा किया था। इस हमले में सुरक्षाबलों ने लगभग 17 आतंकवादियों को मार गिराया था।

 

 

 

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