इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कम होगा या नहीं, आज चलेगा पता, इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा
नई दिल्ली
जीएसटी काउंसिल की आज यानी 9 सितंबर को मीटिंग होगी। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। काफी एक्सपर्ट हेल्थ इंश्योरेंस पर GST खत्म करने या कम करने की बात कह रहे हैं। सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, यह कल पता चलेगा। अगर इंश्योरेंस पर जीएसटी कम या खत्म होता है तो इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। उनके लिए इंश्योरेंस लेना सस्ता हो जाएगा। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट समेत और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र और राज्य टैक्स अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति लाइफ, हेल्थ और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी और रेवेन्यू से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश करेगी।
वित्त मंत्री करेंगी अध्यक्षता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और राज्य मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद तय करेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स का बोझ मौजूदा 18 फीसदी से कम किया जाए या सीनियर सिटिजंस जैसी कुछ कैटेगिरी के छूट दी जाए। इस बैठक में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी में कटौती के संबंध में भी विचार-विमर्श होगा।
जीओएम ने बदलाव से किया था मना
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले महीने टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद मामले को आगे के डेटा विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेज दिया गया था। जीओएम ने कहा था कि 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार-स्तरीय जीएसटी स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव न किया जाए। हालांकि पैनल ने फिटमेंट समिति से जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की किसी भी गुंजाइश पर विचार करने को कहा था।
ऑनलाइन गेमिंग पर भी होगा फैसला!
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्य टैक्स अधिकारी जीएसटी परिषद के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट लिखा होगा कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग फील्ड से जीएसटी रेवेन्यू मिला। बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया था। इससे पहले कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं। कंपनियों का तर्क था कि स्किल के खेल और चांस के खेल के लिए अलग-अलग टैक्स दरें हैं। अगस्त 2023 में अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 28 फीसदी जीएसटी पेमेंट करना जरूरी है।
जीएसटी परिषद बीमा प्रीमियम पर कराधान, ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट पर करेगी विचार
जीएसटी परिषद सोमवार को होने वाली बैठक में बीमा प्रीमियम पर कराधान, दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्री समूह के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट समेत अन्य मुद्दों पर विचार कर सकती है।
सूत्रों ने कहा कि फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए जाने वाले जीएसटी और राजस्व प्रभाव पर एक रिपोर्ट पेश करेगी। समिति में केंद्र और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद इस बात पर फैसला करेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर कर का बोझ मौजूदा 18 प्रतिशत से कम किया जाए या वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी जाए। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
जीवन बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के संबंध में भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।
केंद्र और राज्यों ने 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484.36 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।
बीमा प्रीमियम पर कराधान का मुद्दा संसद में उठ चुका है। विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त रखा जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि जीएसटी प्राप्ति का 75 प्रतिशत राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए।
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले महीने दर को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में यह मुद्दा उठाया था और मामले को आगे के विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेजा गया था।
मंत्री समूह (जीओएम) ने फिलहाल 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्तरीय जीएसटी स्लैब में किसी भी तरह की बदलाव को लेकर असहमति जतायी थी। हालांकि, समूह ने फिटमेंट समिति से वस्तुओं और सेवाओं की दरों को तर्कसंगत बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा था।
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्य कर अधिकारी जीएसटी परिषद के समक्ष ‘स्थिति रिपोर्ट’ पेश करेंगे। रिपोर्ट में एक अक्टूबर, 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से होने वाले जीएसटी राजस्व संग्रह की बात शामिल होगी।
ऑनलाइन गेमिंग मंच और कसीनो पर एक अक्टूबर, 2023 से लगाये गये प्रवेश स्तर के दांव 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहे हैं। इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, उनका यह तर्क था कि कौशल के खेल और किस्मत के खेल के लिए अलग-अलग कर दरें थीं।
जीएसटी परिषद ने अगस्त, 2023 में अपनी बैठक में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंचों को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। बाद में कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन किया गया था।
विदेशी गेमिंग मंचों के लिए भी जीएसटी अधिकारियों के पास पंजीकरण करना और करों का भुगतान करना अनिवार्य किया गया। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार वैसी साइट को ब्लॉक कर देगी।
परिषद ने तब निर्णय लिया था कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर कराधान की समीक्षा की जाएगी।
सूत्रों ने कहा कि परिषद क्षेत्र पर कराधान की स्थिति पर विचार-विमर्श करेगी। इस मामले में कर दरों में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है।
इसके अलावा, परिषद को फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चल रहे अभियान, इसकी सफलता और ऐसी संस्थाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराये जाने की संभावना है। संदिग्ध जीएसटी चोरी की कुल राशि भी परिषद के समक्ष रखी जाएगी।
साथ ही, परिषद पिछली बैठक में घोषित छूट या माफी योजना सहित अधिसूचनाओं को भी मंजूरी देगी। परिषद की 22 जून को हुई बैठक में तय किए गए जीएसटी कानून में विभिन्न संशोधनों को वित्त अधिनियम, 2024 के माध्यम से संसद में मंजूरी दी गयी।